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Big Alert Aadhar Card आधार कार्ड वाले 31 मार्च तक PAN को AADHAAR से कर लें लिंक, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Big Alert Aadhar Card Latest News  : लोगों को बड़ी राहत देते हुए आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिससे अब लोगों को पूरा एक साल हो गया है। लोग बड़ी आसानी से अपने आधार और वोटर आईडी को लिंक कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की ओर से आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ताकि अब आप 31 मार्च 2024 तक अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करा सकेंगे। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस पोस्ट के जरिए विस्तार से पढ़ें।

Aadhar Card Big Latest Update

आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से सूचनाएं जारी की गई हैं। जिसके चलते आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2023 को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है। इससे अब सभी कार्डधारकों को एक साल का अतिरिक्त समय मिल गया है। अब आप अपने समय के अनुसार कभी भी अपने आधार और Voort ID को लिंक कर सकते हैं।

इसके लिए कोई जरूरी शर्त नहीं रखी गई है कि आपके वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। लेकिन इस विषय को लेकर चुनाव आयोग ने कई फायदे दिए हैं। यदि आप अपना वोटर आईडी अपने आधार से लिंक कर लेते हैं तो चुनाव में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। और इससे सही मतदाता पहचान और दो नाम पंजीकरण की पहचान हो सकती है।

Aadhar Card Link Pan Card आधार कार्ड लिंक पैन कार्ड

एक खास जानकारी अगर आपने अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराया है। तो अभी आपके पास समय है। आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। आपके पास अभी 8 दिन हैं। आपको बिना किसी देरी के अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा। आप इसे अपने घर के आराम से ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

31 मार्च 2023 तक मौका 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एच के मुताबिक जिन लोगों ने आधार पैन को लिंक नहीं कराया है, उनके पास जुर्माने के साथ 31 मार्च, 2023 तक का मौका होगा। आपको बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग के लिए 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी.

आधार से कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें. क्विक लिंक्स सेक्शन में, लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगा। यहां आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें। ‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं’ का विकल्प चुनें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, इसे भरें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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