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Sahara Ka Paisa Kab Milega सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सहारा इंडिया में लगाया पैसा जल्द लौटाया जाएगा

हेलो दोस्तों, आपका हमारे लेख मैं आपका स्वागत हैं आज हम आपको बताएंगे की देश के करोड़ों निवेशकों के पैसे वर्तमान में सहारा चिटफंड में अटके हुए हैं और काफी समय से ये निवेशक निवेदन कर रहे हैं कि सरकार उनके पैसे का रिफंड प्रदान करे।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निवेशकों को उनके धन को लौटने की अनुमति दी है जिससे इन इनवेस्टर्स को काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट अदालत केंद्र सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए SEBI-Sahara Fund से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने को अधिकृत किया है।

Sahara Ka Paisa कब मिलेगा?

सहारा चिटफंड में जिन निवेशकों का पैसा डूबा है वे कई सालों से पूछ रहे हैं कि सहारा का पैसा कब मिलेगा. आपको बता दें कि सहारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया की निगरानी उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह से संबद्ध सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को वापस किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पीठ ने आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाए।

केंद्र सरकार ने SEBI-Sahara Fund खाते से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह खाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश देने के बाद बनाया गया था।

क्या वापस मिलेगा सहारा का पैसा

सहारा चिट फंड कंपनी काफी पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है जो अपने ग्राहकों के पैसे वापस करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसने SEBI-Sahara Fund में 24000 करोड़ रुपए जमा किए हैं और धीरे-धीरे यह सारा पैसा ग्राहकों को वापस कर देगी।

क्या है? SEBI Sahara Fund

सहारा के निवेशकों को ठगने के एक अन्य मामले में 2012 में एक फंड बनाया गया था, जिसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है, ताकि निवेशकों को पैसा वापस किया जा सके। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की थी कि कई चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को रिफंड दिया जाना चाहिए।

याचिका मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुल 24000 करोड़ के फंड में से 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को आवंटित करने की अनुमति दे दी है. इस रकम से करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद है.

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