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Fasal Bima Yojana 2023: बारिश से नुकसान हुई फसलों की बरपाई पाने के लिए बीमा कराएं! आखिरी तारीख 31 जुलाई

Fasal Bima Yojana 2023:

कृषि विभाग ने राज्य में फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है, इसके साथ ही रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक थी।

जिले में बारिश के प्रभाव से फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ देने की घोषणा की है।

इसके लिए उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों, आरईएओ, तहसीलदारों को क्षेत्र भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा।

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Fasal Bima Labh :

फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी एर्गो और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन, खरीफ और रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए आदेश जारी किया गया है- .

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित तथा अन्य फसल जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी का बीमा करा सकते हैं।

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ऋण एवं ऋण रहित किसान, जो भूमि धारक एवं बटाईदार हैं, स्वेच्छा से योजना में शामिल हो सकते हैं। ओ भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. तो आप जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं।

किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। यानि किसानों को फसल बीमा का 2 गुना दिया जाएगा।

बिना ऋण वाले किसान जो योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई 2023 तक बैंक / वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी), कार्यकारी बीमा कंपनी में आवेदन करें, योजना का लाभ उठा सकते हैं। .

अधिसूचित बीमा योजना में प्रतिकूल मौसम के कारण अधिसूचित फसल की हानि, रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाओं तथा कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में रखे करपा को होने वाली क्षति से राहत प्रदान करने हेतु ‘के आधार पर व्यापक क्षति योजना’ में फसल उपज’ का प्रावधान किया गया है

अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से पहले बीमा कराना सुनिश्चित करें। किसान अधिसूचित अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (DLMC PMFBY), कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, कार्यान्वयन बीमा कंपनी या लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क कर सकते हैं। बीमा इकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान प्रक्रिया इत्यादि।

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