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कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी, लाभ के लिए जल्दी करें आवेदन!

Krishi Upkaran Par 50 Percent Subsidy

हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आवेदन मांगा है। अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो 27 जुलाई तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://agriharana.gov.in/) पर जाकर इन कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

खेती में नई तकनीकों के आने से किसानों के लिए बुआई से लेकर कटाई तक का काम बहुत आसान हो गया है. हाल ही में देशभर में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है.

इन फसलों की कटाई का काम बुआई के करीब 4 महीने बाद ही शुरू हो जाता है. इस दौरान किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने से भारी प्रदूषण फैलता है। इसके चलते इस दौरान हरियाणा और पंजाब में हालात बिगड़ जाते हैं।

इन हालात से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली है. फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों पर सरकार 50 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है.

किसानों को इन कृषि यंत्रों पर दिया जाता है अनुदान

हरियाणा सरकार हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), रोटरी सलेसर, मल्चर, बेलर, क्राप रीपर ( ट्रैक्टर चलित या स्वचलित), सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन आदि फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान देती हैं। इसके लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित करती है।

फसल अवशेष के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी

हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आवेदन आमंत्रित किये हैं. अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो आप 23 जुलाई तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://agriharyana.gov.in/) पर जाकर कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा सहकारी समितियों, एफपीओ या पंचायतों द्वारा किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।

आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान सरकार के पैनल में शामिल कृषि निर्माताओं से बातचीत कर 50 फीसदी की सब्सिडी पर अपनी पसंद के कृषि उपकरण खरीद सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 18001802117 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सहायक कृषि अभियंता और उप कृषि निदेशक कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

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