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MP Viklang Pension Yojana 2023 : मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन (रजिस्ट्रेशन)

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नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आर्टिकल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 शुरू की है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन करने वाले सुरक्षित व्यक्तियों को सरकार हर महीने 500 रुपये की राशि देगी। विकलांग पेंशन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग करके विकलांग व्यक्ति आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं। इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के वही विकलांग व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास विकलांग सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड है। मध्यप्रदेश में रहने वाले लाखों विकलांगों को विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण कैसे करे , क्या क्या दस्तावेज अपलोड करने हैं, क्या क्या लाभ, क्या उद्देश्य आदि की पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें और हमारे लेख को लिखने के उद्देश्य से लेख का लाभ उठाएं।

MP Viklang Pension Yojana 2023 / एमपी विकलांग पेंशन योजना 2023

इस योजना का लाभ केवल वही उठा सकता है जो 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग है। एमपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले सभी व्यक्तियों को अपना विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता प्रमाण पत्र) बनवाना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जाने वाला विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा)।

https://sarkarinaukriadda.com/category/sarkari-yojana/

MP Viklang Pension Yojana 2023 Details

योजनाMP Viklang Pension Yojana
राज्य मध्यप्रदेश
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
लाभ लेने वालेराज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्यविकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करना
साल2023
पेंशन राशि500 रुपये प्रति महीने
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialsecurity.mp.gov.in

एमपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है ? purpose of MP Handicapped Pension Scheme?

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य में ऐसे अल्पसंख्यक नागरिक हैं, जो किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहते, कोई भी लोग निगरानी नहीं करना चाहते, जिनके साथ आम लोग बुरा व्यवहार करते हैं। असंतुलन के कारण वह अपना काम नहीं कर पाता है, वह चलने फिरने नहीं लगता है और अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाता है, लेकिन इस योजना के माध्यम से उसे पेंशन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अनुकूल और आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपनी जीवन व्यापन अच्छी तरह से कर सकेंगे ।

जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके स्क्रीन पर होम पेज ओपन हो जायेगा ।
  • होम पेज पर आपको जिलावार क्षेत्रवार पेंशन भुगतान जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको साल और महीना सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिलेवार क्षेत्रवार पेंशन भुगतान की जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्यप्रदेश राज्य के सभी विकलांग नागरिक सांसद विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के तहत विकलांग को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी।
  • सरकार द्वारा पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। आवेदक के पास स्वयं का खाता होना चाहिए।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जो 40 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग होंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के समय की बचत होगी।
  • अवेदक आसनी से घर बैठ कर मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं जिससे उनके समय में भी बचत होगी.
  • अब विकलांग नागरिकों को पेंशन राशि मिलने के बाद किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वे अपनी देखभाल स्वयं कर सकेंगे।

MP विकलांग पेंशन योजना की पात्रता / Eligibility for MP Disabled Pension Scheme

यदि आप भी मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपके लिए योजना की पात्रता जानना अति आवश्यक है बिना पात्रता जाने आवेदक योजना के लिए आवेदन नहीं कर पायेगा | हम आपको योग्यता के बारे में बताने जा रहे हैं, आप हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ लें।

  • विकलांग नागरिकों को इस योजना के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वे मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी होंगे।
  • आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए ताकि आवेदन करते समय उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
  • योजनान्तर्गत योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले सभी विकलांगों के परिवार की वार्षिक आय 48 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को अपना विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
  • यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है तो वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • जिस व्यक्ति के पास तीन या चार पहिया वाहन है उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज/ Documents required for Viklang Pension Yojana

एमपी विकलांग पेंशन योजना 2023 के आवेदन फॉर्म को भरने के लिए आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन आवश्यक दस्तावेजों का विवरण जानने के लिए नीचे दी गई तालिका पढ़ें।

  • मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है।
  • आवेदक के पास मध्य प्रदेश का वास्तविक अधिवास होना भी आवश्यक है।
  • मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए भी आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • सामान्य जाति को छोड़कर बाकी सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है।
  • आधार कार्ड का होना जरूरी है।
  • बैंक पासबुक भी है जरूरी

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन कैसे करे ? How to apply in MP Viklang Pension Yojana 2023?

  • सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल socialsecurity.mp.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद आपके सामने सोशल सिक्योरिटी पोर्टल का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • नए पेज पर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको पूछी गई जानकारी भरनी होगी जैसे: जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी, जैसे ही आप सभी
  • जानकारी भर देते हैं, तो आप पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • आपको आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और लिंग आदि भरना होगा और साथ में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

लॉगिन करने की प्रक्रिया / login process

  • लॉगिन करने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब यहां आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, आपको दिए गए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विकलांग सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • नया पेज खुलने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • कॅप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (विकलांग पेंशन) हेतु अपनी पात्रता कैसे जाने?

कोई भी आवेदक जो योजना के लिए अपनी पात्रता जानना चाहता है, दिए गए चरणों को ध्यान से पढ़ें।

  • सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने पर योजना का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको दिए गए सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वित्तीय सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • यहां पर आपको नीचे जाकर योर एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट ऑफ पेंशन स्कीम्स पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको पूछी गई जानकारी भरनी होगी जैसे: लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, बीपीएल कार्ड धारक आदि।

आवेदन की स्थिति कैसे चैक की प्रक्रिया-

  • आवेदक मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए
  • यहां आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको ट्रैक एप्लिकेशन स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • नए पेज पर अपना पोर्टल मेंबर आईडी और कैप्चा कोड डालें।
  • इसके बाद आपको शो डिटेल्स पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आप आसानी से आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

जानिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (विकलांग पेंशन) की पात्रता

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वित्तीय सहायता योजना” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए अपनी पात्रता जाने” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे- लिंग, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता का प्रकार और फिर क्या बीपीएल कार्ड धारक है, क्या विकलांगता
  • प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रतिशत, आयु आदि का चयन करना होगा।
  • मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • इसके पश्चात आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की पात्रता की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।

ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट कैसे देखे?

  • पेंशन लाभार्थियों की ग्राम पंचायत वार सूची देखने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर दिए गए सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके पश्चात् आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • यहां आपको ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन लाभार्थियों की सूची पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज पर आपको जिला, स्थानीय निकाय, गांव, पंचायत, माह, पेंशन का प्रकार चुनकर कैप्चा कोड भरना होगा।
  • इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपको योजना से जुड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगी।

MP Viklang Pension Yojan अपनी पेंशन पासबुक कैसे देखें ?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी पेंशन पासबुक देखने का विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
  • Option पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।
  • फिर इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे मेंबर आईडी या अकाउंट नंबर, फाइनेंशियल ईयर आदि भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको शो डीटेल्स के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पेंशन पासबुक की जानकारी खुल जाएगी।

District wise / जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको असफल भुगतानों की जिलेवार सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना जिला, पेंशन का प्रकार, वर्ष और महीना चुनना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है।
  • असफल भुगतानों की जिलावार सूची आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

निकाय वार पेंशन भुगतान का विवरण जानने की प्रक्रिया

  • आवेदक सबसे पहले राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।
  • जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • होम पेज पर दिए गए सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • नए पेज पर बॉडी वाइज पेंशन पेमेंट इन्फॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब नए पेज पर आपको जिला, वर्ष, माह, पेंशन का प्रकार और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • फिर जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आप पेमेंट डिटेल्स देख पाएंगे

जिलेवार पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको जिलावार पोस्ट ऑफिस से भुगतान जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको साल, महीना और पेंशन का प्रकार चुनना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिलेवार डाकघर भुगतान विवरण आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे।

निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को योजना सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट Mp.Gov.In पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको दिए गए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • यहां आपको निकाय वाइज एरिया से Pension Payment Information पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज पर आपको जिला, वर्ष, महीना सेलेक्ट करना होगा और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • इसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आप पेमेंट की जानकारी देख पाएंगे।

Note :- इसी तरह हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाई गयी की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको सबसे पहले इस वेबसाइट sarkarinaukriadda.com के माध्यम से देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को फॉलो करना न भूलें।

FAQ.

क्या आवेदक 40% से कम विकलांग होने पर योजना का लाभ उठा पाएंगे?

नहीं! केवल 40% या इसे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन दी जाती है?

सरकार द्वारा MP विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन राशि दी जाती है।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन कितनी मिलेगी?

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग लोगो को 500 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने प्रदान करना । मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 के ज़रिये मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना । सरकार की और से मिलने वाली इस राशि से ये आपने जीवन यापन कर सकेंगे।

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