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किसान को ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइप लाइन एवं पम्प सेट लेने के लिए मिल रही है सब्सिडी अगस्त के इस तिथि तक करें ऑनलाइन आवेदन!

Drip Sprinkler Pipeline And Pump Subsidy :

देश में ज्यादा से ज्यादा किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार सिंचाई यंत्र और सिंचाई यंत्र आदि के निर्माण पर सब्सिडी देती है।

इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने नई योजनाओं के तहत ड्रिप, स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), रेनगन सिस्टम किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा जारी की थी.

कृषि विभाग की ओर से जारी इन लक्ष्यों के सापेक्ष किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अब तक विभाग की ओर से जारी लक्ष्य में श्रेणीवार कम आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिसे देखते हुए सरकार ने बचे हुए लक्ष्यों के लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. सिंचाई यंत्र की सभी योजनाओं में जिन जिलों में श्रेणीवार लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उक्त जिलों/वर्ग के किसान 8 अगस्त 2023 तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन लॉटरी 9 अगस्त 2023 को निकाली जायेगी.

सिंचाई उपकरणों पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

मध्य प्रदेश में अलग-अलग योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर किसान वर्ग और भूमि जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी देने का लक्ष्य है।

जो 40 से 55 प्रतिशत है. इसमें जो किसान सिंचाई उपकरण खरीदना चाहते हैं वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई उपकरण की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • बैंक पास बुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी,
  • जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु ),
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल।

किसान इन सिंचाई यंत्रों के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएँ चलायी जा रही हैं। जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई मशीनें दी जाती हैं।

  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दालें – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक)
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) – स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप प्रणाली

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), रेनगन सिस्टम (जिला कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, निवाड़ी के लिए।)

  • खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन – स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), पाइपलाइन सेट।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टैरिफ – स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट (जिला जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, नरसिंगपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरोली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल के लिए)

  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान – पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) (जिला कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, अनूपपुर के लिए।)
  • बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज दालें – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पम्प सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक) (सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी)

अनुदान पर सिंचाई यंत्र लेने के लिये आवेदन कहाँ करें?

यदि आप एक किसान हैं और आप सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किसान ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाना होगा। जो किसान पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन जमा कर सकते हैं।

वहीं नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. किसान यह आवेदन अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं।

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