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PM Fasal Bima Yojana पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, ऐसे उठायें लाभ!

PM Fasal Bima Yojana :

खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। कई राज्यों की मांग को देखते हुए किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन चुकी पीएम फसल बीमा योजना (पीएम फसल बीमा योजना) की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।

इसके लिए अलग-अलग राज्यों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य में पीएम फसल बीमा की आखिरी तारीख क्या है ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें और किसी भी परिस्थिति में इस योजना का लाभ उठाकर फसलों में हुए नुकसान की भरपाई कर सकें।

इसी तरह अन्य राज्यों से भी फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार के इस फैसले से देश के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व मणिपुर के लिए 16 अगस्त होगी फसल बीमा की अंतिम तिथि- (PM fasal beema last date in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Manipur)

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मणिपुर के किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है.

इससे इन राज्यों के सभी किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने का मौका मिलेगा। बता दें कि पहले यहां फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया गया है.

यूपी व राजस्थान में किसान 10 तक करा सकेंगे फसल बीमा (PM fasal beema last date in up)

यूपी और राजस्थान में किसान 10 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। यूपी में फसलों की बुआई में लगे किसानों को बहुत कम समय मिला, जिसके कारण अधिकतर किसानों ने अपनी खरीफ फसलों का बीमा नहीं कराया.

इसी प्रकार, राजस्थान में बीमा की तारीख बढ़ने से अब गैर ऋणी किसान 5 अगस्त तक और ऋणी किसान 10 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।

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महाराष्ट्र में एक रुपए में होगा फसलों का बीमा

महाराष्ट्र में 1 रुपये में किसानों की फसल का बीमा किया जा रहा है. यहां के किसान एक रुपये देकर हर फसल का बीमा करा सकते हैं। महाराष्ट्र में फसल बीमा की अंतिम तिथि 3 अगस्त, 2023 है। इस तिथि तक किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश पहले बजट में राज्य के किसानों को एक रुपये में बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी.

पीएम फसल बीमा योजना में क्या है प्रीमियम की दर (Rate of premium in PM Fasal Bima Yojana)

पीएम फसल बीमा योजना में खरीफ सीज़न के लिए प्रीमियम की दर 2 प्रतिशत है। वहीं रबी फसलों के लिए बीमा की दर 1.5 रखी गयी है. इसके अलावा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा भी दिया जाता है।

लेकिन इसके लिए प्रीमियम दर 5 प्रतिशत रखी गई उससे थोड़ी अधिक है. इस प्रकार किसान इस योजना के तहत कम प्रीमियम पर अपनी खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना के लाभ (Benefits of PM Fasal Bima Yojana)

किसानों को बुआई के 14 दिन के अन्दर फसल बीमा कराना अनिवार्य है। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हो जाती है तो किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाता है।

फसल नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी और कृषि विभाग को दें। इसके बाद आपकी फसलों को हुए नुकसान का सर्वे बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तथा आपको फसल बीमा प्रदान किया जायेगा।

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जानिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान कौन सी फसलों का बीमा करा सकते हैं

  • मूंगफली के लिए कुल बीमा राशि 108333 रुपये है, जिस पर प्रीमियम 2167 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा।
  • ग्वार के लिए कुल बीमा राशि 55,270 रुपये है जिस पर प्रति हेक्टेयर 1,105 रुपये का प्रीमियम देय होगा।
  • बाजरे की कुल बीमित राशि 44317 है जिस पर प्रीमियम राशि 886 रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है।
  • तिल के लिए कुल बीमा राशि 34181 है जिस पर 684 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
  • ज्वार के लिए कुल बीमित राशि 27,080 रुपये है जिस पर प्रीमियम राशि 542 रुपये है।

कैसे करें फसल बीमा में आवेदन (How to apply for crop insurance)

जो लोग फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसमें आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रतिलिपि, बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, फसल बुआई का प्रमाण पत्र, किरायेदार प्रमाण पत्र (केवल किरायेदार किसानों के लिए) ये दस्तावेज होंगे।

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