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हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे इस पृष्ठ में स्वागत करता हूं, जैसा कि हम आप सभी हमारे इस पृष्ठ के माध्यम से बताते, की राज्य में कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास घर या दुकान का कब्जा होने के बाद भी उनका अधिकार नहीं है। ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर जी के शहरी निकाय के स्वामित्व वाली एक योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों को उनके घर और दुकान का अधिकार मिलेगा। हमारे पृष्ठ के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जा रही है, जिससे आप सभी भी मुख्यमंत्री शेरी निकाय स्वामित्व योजना की मदद से आप भी का लाभ ले सकते हैं और यह योजना क्या है, इसका योजना उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, पात्रता और दस्तावेज क्या हैं, नौकरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपसे निवेदन हैं की आप हमारे इस पृष्ठ को अंत तक पढ़े. जिससे हम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करा सके।
Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, इस योजना के माध्यम से हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को स्वामित्व दिया जाएगा, जिनके पास 31 दिसंबर, 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक दुकान या घर का कब्ज़ा है। एक वर्ष से अधिक समय से रहने वाले किरायेदार, पट्टा धारक और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने वाले हैं। कलेक्टर रेट से कम राशि देकर उन्हें यह मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ नहीं लेने वाले सभी लोगों से बाजार दर के हिसाब से किराया लिया जायेगा. इस योजना के तहत, स्वामित्व के लिए कलेक्टर दर पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना से लगभग 25,000 लोग लाभान्वित होंगे और हरियाणा सरकार को 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। ऐसे 16000 लोगों का डाटा पहले से ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास उपलब्ध है। यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत पोर्टल का शुभारंभ |
इस योजना के लिए हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसका आवेदन 1 जुलाई 2021 से किया जा सकता है। आवेदन के समय धोखाधड़ी को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से संपत्ति के व्यवसाय की अवधि की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आवेदन करते समय बिजली बिल, पानी बिल, उप-किरायेदारी समझौता पत्र, हायर रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि दस्तावेज जमा होंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल हर सप्ताह सोमवार को खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त करते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इस तरह 3 से 4 महीने के अंदर सभी लोगों के आवेदन मिल जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई क्लेम या दावा आता है तो 1 माह के भीतर अधिकारिता द्वारा जांच कर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। अपने आवेदन विवरण डैशबोर्ड पर देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
शुरू किया गया | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | मालिकाना हक प्रदान करना। |
राज्य | हरियाणा |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ |
अलग तल के लिए अलग शुल्क का भुगतान
यदि किसी नागरिक ने उसे आवंटित मंजिल या क्षेत्र से अधिक निर्माण किया है, तो इस मामले में नागरिक को ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। यदि आवेदक आवंटी या उप-आवंटी नहीं है और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है पॉलिसी, तो इस मामले में आवेदक को ₹30000 का एक बार नियमित शुल्क देना होगा। इस योजना के तहत आवेदक को स्थानीय निकाय द्वारा 15 दिनों के भीतर एक नोटिस जारी किया जाएगा। आवेदक को निर्धारित राशि का 25% 15 दिनों के भीतर संबंधित नगर पालिका में जमा करना होगा और शेष 75% राशि 3 महीने के भीतर जमा करनी होगी। . अगर मकान एक ही आवंटी के नाम है तो उसे सिर्फ बेस रेट देना होगा।
अगर आवेदक का घर दो मंजिला इमारत का है तो इस स्थिति में भूतल के लिए 60% और प्रथम तल के लिए 40% जमा करना होगा। यदि मकान तीन मंजिला भवन का है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% तथा द्वितीय तल के लिए 20% आधार दर का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही ऊपरी मंजिल के आवेदकों को रूफ टॉप भी उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु ऊपरी मंजिल के आवेदकों को छत पर किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा बेसमेंट के मालिकाना हक के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही योजना तैयार करेगी।
मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट
कब्जे की अवधि | कलेक्टर रेट में छूट |
20 साल | 20% |
25 साल | 25% |
30 साल | 30% |
35 साल | 35% |
40 साल | 40% |
45 साल | 45% |
50 साल या फिर 50 साल से अधिक | 50% |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य :
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उन सभी नागरिकों को अधिकार देना है जिनके पास मकान एवं दुकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है। मतदाता शहरी निकाय स्वामित्व योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएंगे एवं वे सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। यह योजना लाभार्थी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी किसी भी तरह से साबित होगा। वे सभी नागरिक इस योजना के माध्यम से मालिकाना हक़ प्राप्त करेंगे जिनके पास 20 साल से दुकान एवं मकान का कब्जा है।
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों को उन सभी नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे जिन के पास दुकान एवं मकान का कब्जा
- 31 दिसंबर 2020 से 20 साल या 20 साल से अधिक है साथ ही वह किरायेदार, पट्टा धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।
- यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।
- वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे वे बाजार दर से किराए का भुगतान करेंगे।
- इस योजना के तहत मालिकाना अधिकार के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के माध्यम से लगभग 25000 नागरिकों का लाभ पहुंचेगा।
- हरियाणा सरकार के पास इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति की भी संभावना है।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
- शेहरी निकाय स्वामीत्व पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से शुरू की जा रही है।
- आवेदन करते समय दस्तावेजों को स्वयं सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी परमिट की अवधि की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त करने ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
- 3 से 4 माह की अवधि के अंदर सभी नागरिकों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।
- अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 साल से अधिक समय के लिए दुकान और घर का कब्जा होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करना अनिवार्य है।
Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पानी का बिल
- बिजली का बिल
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
- उप किराएदार ई का समझौता पत्र
- किराए का रसीद
- रिटर्न
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो